#BaalVivahMuktChhattisgarh

आप देंगे साथ, तो बनेगी बात !

आइए बाल विवाह को रोकें, बच्चों का सुनहरा भविष्य सँवारें!

साथ आएंगे, बदलाव लाएंगे

जागरूकता, प्रेरणा और सामुदायिक सहभागिता

"हम संकल्पित हैं, बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने..."

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन

"आइए साथ आएं, बाल विवाह के कुप्रथा को जड़ से मिटाएं..."

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े
माननीय मंत्री, महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग

"आइए, बाल विवाह को समाज से समाप्त करें..."

श्री ओ.पी. चौधरी
माननीय मंत्री, वित्त, वाणिज्य कर, आवास एवं पर्यावरण योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

अभियान के तहत 140 बाल विवाह रोके गए

बाल विवाह एक कुप्रथा और अपराध है!

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु की लड़की और 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह, बाल विवाह की श्रेणी में आता है। किसी भी व्यक्ति द्वारा बाल विवाह करना, करवाना या बाल विवाह में किसी भी तरह से सहयोग करना दंडनीय अपराध है।

अभियान के प्रमुख घटक:

सामाजिक जागरूकता एवं गतिशीलता (सोशल मोबिलाइजेशन)

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधानों के विषय में जागरूकता बढ़ाना

मीडिया संवेदीकरण (मीडिया सेंसिटाइजेशन)

किशोर सशक्तिकरण (एडोलोसेंट इम्पावरमेंट)

आप देंगे साथ, तो बनेगी बात

छोटे-छोटे उपाय से ही बड़े बदलाव आते हैं। हमें बच्चों, समाज और देश को नुकसान पहुँचाने वाली बाल विवाह की कुप्रथा को रोकने के लिए अपनी चुप्पी तोड़ते हुए आवाज उठाने की जरुरत है। हम सभी मिलकर बच्चों को इस सामाजिक बुराई से बचा सकते हैं।

  • अपने दोस्तों, परिवार और समाज को बाल विवाह के दुष्परिणाम बताते हुए इसे रोकने के लिए जागरूक करें।
  • अगर किसी का बाल विवाह हो रहा है तो इसकी सूचना टोल फ्री नंबर 1098 या ERS 112 पर दें। (आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी)
  • अपने आस-पास होने वाले किसी भी बाल विवाह की रिपोर्ट उचित अधिकारियों को दें।
  • बाल विवाह को बढ़ावा देने वाली किसी भी घटना का हिस्सा न बनने का वादा करें।

2511

गतिविधि हुई

244481

लोगों तक जागरूकता

140

बाल विवाह रोके गए

बाल विवाह रोकने हेतु निःशुल्क हेल्पलाइन सेवाएं

चाइल्ड हेल्पलाइन 1098

बाल विवाह की जानकारी होने पर आप टोल फ्री नंबर 1098 पर कॉल करके इसकी सूचना दे सकते हैं। यह बच्चों की सहायता हेतु समर्पित नंबर है जो तत्काल मदद सुनिश्चित करता है।

डायल ERS 112

बाल विवाह की सूचना टोल फ्री नंबर ERS 112 पर भी दी जा सकती है। यह पुलिस सहायता सेवा बाल विवाह रोकने में मददगार साबित होगी।

महिला हेल्पलाइन 181

महिला हेल्पलाइन 181 महिलाओं की सुरक्षा हेतु समर्पित है। हिंसा या अपराध की स्थिति में इस सेवा के माध्यम से सहायता प्राप्त करें।

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